अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं। दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।


राशिफल 24 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी पहल: मुख्यधारा में लौटे युवाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा और नई उम्मीद
जैव उर्वरक और नील-हरित काई के उपयोग को बढाएं-कृषि उत्पादन आयुक्त निगार
क्षीर धारा अभियान का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि और गोवंश का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना है : मंत्री पटेल
राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने किया 4 लेन सीसी सड़क निर्माणकार्य का भूमि-पूजन