जीएसटी काउंसिल अब पुरानी कार बेचने पर भी वसूलेगा टैक्स
नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर जीएसटी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है और उसे उसे कम कीमत पर बेचता है, तो भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नियम से वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा हो रही है। जबकि जीएसटी काउंसिल इसे पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली के लिए एक कदम बताता है, तो कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इसे सवालों से घेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम जीएसटी के माध्यम से है, न कि कैपिटल गेन टैक्स से। यह नया नियम संपत्ति के लाभ या नुकसान पर वस्तु और सेवा पर कर लगाने का है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों के बीच असमंजस का सिलसिला जारी है।


राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (20 मार्च 2026)
धान से मक्का की ओर बढ़ते कदम :फसलचक्र परिवर्तन से धमतरी के किसानों की बढ़ी आय, जल संरक्षण को मिली नई दिशा
झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रकाशित ‘रोजगार और नियोजन’ की ली जानकारी
बिहान योजना से फुलकुंवर बनीं आत्मनिर्भर उद्यमी
दुर्घटना की एक्सपर्ट से हर पहलू की करायी जायेगी गहन जाँच : मुख्यमंत्री डॉ. यादव